मंडी, 06 जून : डीआरडीए सभागार मंडी में राज्य सूचना आयोग के सौजन्य से सूचना का अधिकार विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता राज्य सूचना मुख्य आयुक्त नरेंद्र चौहान की। इस मौके पर राज्य सूचना मुख्य आयुक्त ने उपस्थित विभागीय अधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में विस्तृत जानकारी दी।
कार्यशाला में मुख्य आयुक्त ने बताया कि राज्य सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उददेश्य नागरिकों को सशक्त बनाना है। बैठक के उपरांत एडीएम सदर रितिका जिंदल ने बताया कि सूचना का अधिकार अधिनियम नागरिकों को सरकार की गतिविधियों के बारे में जानकारी देने के लिए एक बड़ा कदम है। कार्यशाला में अधिकारियों को सर्वोच व उच्च न्यायलय कानूनी निर्णयों की महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई।
उन्होंने बताया कि विभाग के पास कई बार ऐसी भी आरटीआई पहुंचती है, जिनका जानकारी की अभाव में निराकरण करना मुश्किल हो जाता है। यह अधिनियम लोकतंत्र में सरकार के कार्य में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने के साथ भ्रष्टाचार को नियंत्रित करता है। पूर्व मुख्य सचिव वीसी फारका ने खुली वार्ता में अधिकारियों प्रश्नों तथा शंकाओं का निराकरण किया।
वहीं वरिष्ठ पत्रकार अश्विनी शर्मा ने सूचना का अधिकार अधिनियम में मीडिया की भूमिका के बारे में विस्तार से जानकारी दी।कार्यशाला में एडीसी मंडी जतिन लाल, डीएफएम वासु डोगर, आरएम एचआरटीसी गोपाल शर्मा सहित विभिन्न विभागों के जन सूचना अधिकारी भी मौजूद रहे।