नाहन, 12 जुलाई : जिला सिरमौर में वित्त वर्ष 2020-21 व 2021-22 में अब तक कौशल विकास भत्ता योजना व औद्योगिक कौशल विकास भत्ता योजना के अंतर्गत 1 करोड़ 95 लाख 48 हजार रुपए वितरित किए गए हैं। हिमाचल सरकार ने इन दोनो योजनाओं के अंतर्गत सिरमौर के 5807 युवा लाभार्थियों के कौशल उन्नयन के लिए यह राशि व्यय की है।
उपायुक्त राम कुमार गौतम ने बताया कि जिला में वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान हिमाचल सरकार ने कौशल विकास भत्ता योजना के अंतर्गत सिरमौर के 3650 युवाओं के कौशल विकास में 1 करोड़ 53 लाख 83 हजार की राशि व्यय की है और वित्त वर्ष 2020-21 के अंतर्गत जिला के 1539 युवा लाभार्थियों को 17 लाख 95 हजार रुपए वितरित किए हैं।
बेरोजगारी भत्ता यानि कौशल विकास भत्ता योजना यह एक प्रकार की आर्थिक सहायता है,जोकि हिमाचल सरकार द्वारा बेरोजगार युवक और युवतियों के लिए शुरू की गई है। इस विकास भत्ते के शुरू करने का उद्देश्य राज्य के बेरोजगार युवक और युवतियों को अपना खुद का व्यवसाय खोलने के योग्य बनाना है ताकि वह अपने स्वरोजगार के जरिये एक अच्छी आय प्राप्त कर सके।
इसी प्रकार औद्योगिक कौशल विकास भत्ता योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 467 युवा लाभार्थियों को 20 लाख 49 हजार की राशि वितरित कि गई और वित्त वर्ष 2021-22 में अब तक 151 युवा लाभार्थियों को 3 लाख 21 हजार की राशि वितरित की गई है। औद्योगिक कौशल विकास भत्ता योजना का लक्ष्य युवाओं का कौशल विकास करना है। यानि उद्योगों में जिस तरह के प्रशिक्षित युवाओं की जरूरत रहती है, उनको उस तरह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे उद्योगों में प्रशिक्षित युवाओं की मांग को भी पूरा किया जा सकेगा। युवाओं के प्रशिक्षण से प्रदेश के बाहर से प्रशिक्षित युवाओं को लाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। नए नियमों के अनुसार 1 अप्रैल, 2018 से औद्योगिक इकाइयों में 80 फीसदी रोजगार हिमाचल के स्थायी निवासियों को देना अनिवार्य किया गया है।
सिरमौर में कौशल विकास भत्ता योजना के अंतर्गत रोजगार कार्यालयों के अनुसार क्रमवार लाभार्थियों का डाटा
उपायुक्त राम कुमार गौतम ने बताया कि वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान सब एक्सचेंज कार्यालय नाहन के अंतर्गत सामान्य श्रेणी के 421 लाभार्थियों को 4 लाख 42 हजार रुपए, अन्य पिछड़ा वर्ग के 118 युवाओं को 1 लाख 18 हजार रुपए व अनुसूचित जाति के 352 लाभार्थियों को 3 लाख 98 हजार रुपए व अनुसूचित जनजाति के 4 लाभार्थियों को 4 हजार रुपए कौशल उन्नयन स्वरूप दिए गए। इसके अतिरिक्त कमरउ रोजगार एक्सचेंज कार्यालय के अंतर्गत सामान्य श्रेणी के 102 युवाओं को 1 लाख 11 हजार रुपए, अन्य पिछड़ा वर्ग के 29 युवाओं को 39 हजार तथा अनुसूचित जाति के 38 युवाओं को 47000 रुपए कौशल उन्नयन हेतु दिए गए।
सब एक्सचेंज रोजगार कार्यालय पांवटा साहिब के अंतर्गत सामान्य वर्ग के119 युवाओं को 1 लाख 27 हजार रुपए, अन्य पिछड़ा वर्ग के 98 लाभार्थियों को 1 लाख 05 हजार व अनुसूचित जाति के 62 युवाओं को 68 हजार की राशि कौशल उन्नयन के लिए वितरित की गई। संगड़ाह सब रोजगार एक्सचेंज कार्यालय के अंतर्गत सामान्य वर्ग के 26 लाभार्थियों को 52 हजार, अन्य पिछड़ा वर्ग के 15 लाभार्थियों को 48 हजार जबकि अनुसूचित जाति के 35 युवाओं को 70 हजार रुपए बतौर भत्ता दिया गया।
सिरमौर में औद्योगिक कौशल विकास भत्ता योजना के अंतर्गत रोजगार कार्यालयों के अनुसार क्रमवार डाटा
वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान सब रोजगार एक्सचेंज कार्यालय नाहन के अंतर्गत सामान्य श्रेणी के 24 लाभार्थियों को 48 हजार रुपए , अन्य पिछड़ा वर्ग के 07 युवाओं को 14 हजार रुपए, अनुसूचित जाति के 18 लाभार्थियों को 36 हजार रुपए व अनुसूचित जनजाति के 1 लाभार्थी को 2 हजार रुपए कौशल उन्नयन स्वरूप दिए गए। इसके अतिरिक्त कमरउ रोजगार एक्सचेंज कार्यालय के अंतर्गत सामान्य श्रेणी के 14 युवाओं को 14 हजार रुपए कौशल उन्नयन हेतु दिए गए।
सब एक्सचेंज रोजगार कार्यालय पांवटा साहिब के अंतर्गत सामान्य वर्ग के 27 युवाओं को 72 हजार की राशि कौशल उन्नयन हेतु वितरित की गई जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग के 24 लाभार्थियों को 56 हजार व अनुसूचित जाति के 12 युवाओं को 31 हजार की राशि कौशल उन्नयन के लिए वितरित की गई। संगड़ाह सब रोजगार एक्सचेंज कार्यालय के अंतर्गत सामान्य वर्ग के 03 लाभार्थियों को 06 हजार व अन्य पिछड़ा वर्ग के 03 लाभार्थियों को 06 हजार जबकि अनुसूचित जाति के 04 युवाओं को 08 हजार रुपए बतौर भत्ता दिया गया है। इसी तरह, सराहां सब रोजगार एक्सचेंज कार्यालय के अंतर्गत सामान्य वर्ग के 05 लाभार्थियों को 10 हजार व अनुसूचित जाति के 09 युवाओं को 18 हजार रुपए बतौर भत्ता दिया गया है।
जिला रोजगार अधिकारी अक्षय शर्मा ने बताया कि श्रम एवं रोजगार विभाग हिमाचल प्रदेश के अतंर्गत अब अभ्यर्थी कौशल विकास भत्ता व औद्योगिक कौशल विकास भत्ता के लिए घर बैठे रोजगार पंजीकरण पोर्टल https://eemis.hp.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के अंतर्गत अधिकतम 2 वर्ष की अवधि के लिए 1000 रुपए प्रति माह सामान्य एवं 1500 रुपए प्रतिमाह विकलांग, जोकि 50 प्रतिशत या इससे अधिक हो, को भत्ता राशि देय होगी।
कौशल विकास भत्ता योजना और औद्योगिक कौशल विकास भत्ता योजना के आवश्यक नियम और शर्तें
कौशल विकास भत्ता योजना के अंतर्गत लाभार्थी की शैक्षणिक योग्यता आठवीं पास होना अनिवार्य है जबकि उसकी आयु 16 से 36 वर्ष के बीच होनी चाहिए। लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय दो लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए और रोजगार कार्यालय में उसका नाम आवश्यक रूप से पंजीकृत होना चाहिए। इसी प्रकार लाभार्थी सरकारी व गैर सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थानों से कोर्स कर रहे पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र व राष्ट्रीय कृत बैंक में खाता धारक अवश्य होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, हिमाचली बोनाफाइड का प्रमाण पत्र अवश्य होना चाहिए।
औद्योगिक कौशल विकास भत्ता योजना के आवश्यक नियम और शर्तों के अनुसार लाभार्थी किसी उद्योग में कार्यरत होना चाहिए। व्यक्ति की आयु 18 से 36 वर्ष के बीच होनी चाहिए और वेतन 15 हजार प्रतिमाह से कम होना चाहिए। किसी रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होने के अलावा राष्ट्रीय कृत बैंक में खाता धारक होना अनिवार्य है।