नाहन,8 जुलाई : हिमाचल प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘शगुन’ पूरे प्रदेश में लागू कर दी गई है। इस योजना के अन्तर्गत अब गरीब और अनाथ बेटियों को शादी पर सरकार की ओर से विवाह अनुदान के रूप में 31000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जिला में इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थी अब आवेदन कर सकेंगे।
यह जानकारी उपायुक्त राम कुमार गौतम ने दी। उन्होंने बताया कि शगुन योजना के तहत बीपीएल परिवार से संबंधित ऐसे माता-पिता या संरक्षक अथवा स्वयं लड़की, यदि उसके माता-पिता जीवित नहीं हैं या लापता हैं, को शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
योजना के तहत, लड़की की आयु 18 वर्ष से अधिक और प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए। यदि लड़की का विवाह ऐसे लड़के से होता है, जो हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी नहीं है, तब भी वह विवाह अनुदान के लिए पात्र होगी। योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए लड़की के माता-पिता या अभिभावकों द्वारा या बेसहारा होने की स्थिति में लड़की द्वारा स्वयं संबंधित बाल परियोजना अधिकारी, प्रभारी नारी सेवा सदन अथवा बालिका आश्रम के अधीक्षक को निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करना होगा।
यह अधिकारी आवेदन का सत्यापन करेंगे। संबंधित जिला के कार्यक्रम अधिकारी विवाह अनुदान स्वीकृत करने के लिए सक्षम अधिकारी होंगे। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार यह योजना 1 अप्रैल से लागू मानी जाएगी। उन्होंने बताया कि शगुन योजना के तहत यह प्रावधान किया गया है कि शादी की प्रस्तावित तारीख से दो महीने पहले राशि का भुगतान किया जा सकता है। यदि विवाह पहले ही हो चुका है तो विवाह के छह महीने के भीतर भी आवेदक अनुदान राशि के लिए आवेदन कर सकते हैं।
यदि आवेदक शादी के छह माह के बाद आवेदन करता है तो आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अनुदान राशि संबंधित आवेदक के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी। इस योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास कार्यालय 01702-225607 पर सम्पर्क कर सकते हैं।