वी कुमार/मंडी
चरस ले जाने के लिए इस्तेमाल की गई बिलासपुर के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर की कार को कोर्ट ने रिलिज कर दिया है। यह कार बीती 31 जुलाई को रिलिज कर दी गई थी। बंबर ठाकुर खुद इसे मंडी आकर ले भी गए है। बता दें कि बीती 20 जून को इसी कार से 498 ग्राम चरस बरामद की गई थी। इस कार को बंबर ठाकुर का नाबालिग बेटा चला रहा था।
उसके साथ एक अन्य नाबालिग और दो युवक भी शामिल थे। पुलिस ने इस कार को भ्यूली पुल पर नाके के दौरान चैकिंग के लिए रोका तो इसमें 498 ग्राम चरस बरामद की थी। पुलिस ने कार में सवार दो नाबालिगों और दो युवकों को उसी वक्त हिरासत में ले लिया था। नाबालिग होने के कारण बंबर ठाकुर के बेटे को उसके परिजनों के हवाले कर दिया गया था। युवकों को भी कोर्ट ने जमानत दे दी है।
चरस ले जाने के लिए इस्तेमाल की गई (एचपी69-2323) नंबर स्विफ्ट कार पुलिस की ही कस्टडी में थी। इसे रिलिज करवाने की अर्जी कोर्ट में दाखिल की गई थी। बीती 31 जुलाई को इस पर सुनवाई हुई जिसके बाद कोर्ट ने इस कार को रिलिज करने के आर्डर दे दिए। बता दें कि इस पूरे मामले में पुलिस ने चार्जशीट तैयार कर ली है।
चरस की एफएसएल रिपोर्ट तथा बरशैणी के उस व्यक्ति को हिरासत में लेना बाकी रह गया है जिससे चरस खरीदी गई थी। सदर थाना प्रभारी सुनील सांख्यान ने पुष्टि करते हुए बताया कि कोर्ट के आदेशों के बाद कार नंबर (एचपी 69 2323) को जारी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच जारी है।
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