एमबीएम न्यूज/कुल्लू
हल्दी के सैंपल फेल होने पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी लाहुल स्पीति व कुल्लू अरविंद कुमार की अदालत ने पालमपुर, कांगड़ा के एक उद्योगपति को डेढ़ साल की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार मां जगदम्बे इंडस्ट्री पालमपुर से सप्लाई हुई हल्दी के सैंपल खाद्य सुरक्षा विभाग कुल्लू ने जुलाई 2013 में भरे थे और जांच में हल्दी के यह सैंपल फेल हो गए थे।
सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा कुल्लू भवीता टंडन ने उक्त मामले की पैरवी की। उन्होंने बताया कि यह मामला 2013 का है जिसमें हल्दी के सैंपल में रंग की मिलावट पाई गई थी। जिसके बाद अदालत ने हल्दी बनाने वाली मां जगदम्बे कंपनी के मालिक को डेढ़ साल की सजा व 5 हजार जुर्माना की सजा सुनाई है।