वी कुमार/मंडी
चेक बाउंस के एक मामले में बीबीएमबी के एसडीओ को 6 महीने की कैद व 4 लाख 57 हजार 800 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। यह सजा जिला अदालत में कार्यरत अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अमरदीप सिंह ने सुनाई। एलआई हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के मंडी स्थित शाखा प्रबंधक पराग महावर ने कंपनी के वकील महेश चोपड़ा के माध्यम से अदालत में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत नानक चंद पुत्र मस्त राम एसडीओ बीबीएमबी सलापड़ के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी कि आरोपी को कंपनी ने लोन मंजूर किया था।
इसकी एवज में उसने कंपनी को 31 जुलाई 2014 को 4 लाख 47 हजार 800 रुपए का चेक दिया। जो बैंक से इस टिप्पणी के साथ वापस आ गया कि खाते में पर्याप्त पैसे नहीं हैं। इस पर उसे कई बार नोटिस भेजे गए मगर उसने कोई रिस्पांस नहीं दिया तो मामले को अदालत में लाया गया। कंपनी के वकील महेश चोपड़ा ने अपनी दलीलों से साबित किया कि नानक चंद पैसे देना नहीं चाहते थे। तभी उसने बैंक में पैसा न होने पर भी चेक दे दिया।
इस पर अदालत ने नानक चंद को 6 महीने की कैद और 4 लाख 57 हजार 800 रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर उसे तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।