एमबीएम न्यूज़/चंबा
विशेष न्यायधीश चंबा द्वितीय की अदालत ने वीरवार को चरस तस्करी के मामले को लेकर बानो पत्नी जुम्मा निवासी गांव मझोगा डाकघर टिकरीगढ़ तहसील चुराह को चार साल का कारावास और 25 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
जुर्माना न अदा करने की सूरत में महिला को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह जानकारी जिला उप न्यायवादी कंवर उदय सिंह ने दी। जानकारी के अनुसार यह मामला एक जून 2015 को सामने आया था। पुलिस टीम जब बालू चौक के समीप नाकाबंदी पर थी तो उक्त महिला पुलिस को देखकर घबरा गई।
पुलिस ने शक के आधार पर महिला के बैग की तलाशी ली और उसके कब्जे से 754 ग्राम चरस बरामद की गई। पुलिस ने महिला के खिलाफ थाना सदर चंबा में केस दर्ज करवाया और कोर्ट में चालान पेश किया। वीरवार को इस मामले को लेकर सजा सुनाई गई।