गगल में हवाई अड्डे के विस्तारीकरण मेंपारदर्शिता अधिकार अधिनियम
धर्मशाला, 16 मार्च : आयुक्त, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन एवं मण्डलायुक्त, कांगड़ा मंडल शायनामोल ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला कांगड़ा स्थित गगल में कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तारीकरण हेतु बनाई गई पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना को शुक्रवार को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापनमें उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 18 में निहित प्रावधान अनुसार अनुमोदित कर दिया गया है।
इसमें तहसील कांगड़ा के 11 महाल व तहसील शाहपुर के 03 महालों की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित थे। उन्होंने बताया कि पुनर्वास के लिए प्रभावितों को बेहतर पैकेज दिया गया है। इस बाबत पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन योजना की प्रतियां संबंधित पंचायत, तहसील कांगड़ा, शाहपुर और उपमंडल अधिकारी कांगड़ा, उपमंडल अधिकारी शाहपुर के कार्यालयों और उपायुक्त कांगड़ा की अधिकारिक वैवसाइट पर भी उपलब्ध हैं।