सोलन, 4 फरवरी : अतिरिक्त उपायुक्त सोलन ज़फ़र इकबाल ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए है। उन्होंने कहा कि फोरेस्ट रोड़ पर पाईपलाईन की मुरम्मत के दृष्टिगत 05 फरवरी, 2023 को प्रातः 10.00 बजे से सांय 05.00 बजे तक वाहनों की आवजाही के लिए बंद रहेगा।
इन आदेशो के फोरेस्ट रोड़ 05 जनवरी, 2023 को मुरम्मत का कार्य किया जाएगा, जिसके कारण प्रातः 10.00 बजे से सांय 05.00 बजे तक वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश आपातकालिन सेवाएं, अग्निशमन, एंबुलेंस व रोगियों के वाहनों पर लागू नहीं होंगे।