सोलन, 08 जनवरी : उपमण्डलीय विधिक सेवाएं समिति सोलन द्वारा शनिवार को सोलन विकासखंड की ग्राम पंचायत डांगरी में मेगा विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर की अध्यक्षता मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सोलन गुरमीत कौर ने की। गुरमीत कौर ने कहा कि इस तरह के शिविरों का उद्देश्य आम लोगों को उनके अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाना एवं उन्हें विभिन्न कानूनों की जानकारी प्रदान करना है।
गुरमीत कौर ने कहा कि कोई भी व्यक्ति आर्थिक तंगी के कारण न्याय से वंचित न रहे। इसके लिए निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान है। इसके लिए हर न्यायालय में फ्रंट ऑफिस खोले गए हैं। उन्होंने लोगों का आह्वान किया कि आपस में निपटने वाले मामलों को न्यायालय में लाने के स्थान पर स्वयं अथवा पंचायत स्तर पर या मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए बनाए गए मध्यस्थता केन्द्रों में विभिन्न मामले दोनों पक्षों के हितों को ध्यान में रखकर ही सुलझाए जाते हैं।
उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे मोटर वाहन अधिनियम का पूर्णतः पालन करें तथा वाहन चलाते समय सभी आवश्यक दस्तावेज अपने पास रखें। उन्होंने कहा कि नशे की हालत में वाहन न चलाएं। उन्होंने लोगों से विभिन्न प्रकार के नशों से दूर रहने का आग्रह भी किया। उन्होंने इस अवसर पर लोगों को मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों की विस्तृत जानकारी भी प्रदान की। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 03 लाख रुपए से कम है, भी निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।
निःशुल्क कानूनी सहायता में सरकारी खर्च पर वकील उपलब्ध करवाना, पात्र व्यक्ति को वकीलों के पैनल में से वकील चुनने की सुविधा देना, न्याय शुल्क देना, टाईपिंग और याचिकाओं तथा दस्तावेजों को तैयार करने में होने वाले खर्च उठाना जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इसके अलावा गवाहों को बुलाने पर होने वाला खर्च, मुकद्दमों से सम्बन्धित अन्य खर्च देना तथा निःशुल्क कानूनी सेवा में किसी मुकद्दमें में कानूनी सलाह प्राप्त करना शामिल है। शिविर में ई-विधिक सेवा एवं घरेलू हिंसा अधिनियम की भी विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर ग्राम पंचायत डांगरी की प्रधान निशा ठाकुर, उप प्रधान मदन ठाकुर रामचंद, सहित बड़ी सख्ंया में ग्रामीण उपस्थित थे।