हमीरपुर (एमबीएम न्यूज़ ): जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त संदीप कदम ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन की घोषणा कर दी गई है। इन चुनावों के दौरान निर्वाचन लडऩे वाले अभ्यर्थियों व संबद्ध संबंध राजनैतिक दलों द्वारा चुनाव प्रचार हेतु अधिकतम संख्या में वाहनों के प्रयोग की संभावना होती है तथा लाउडस्पीकरों का प्रयोग भी होता है। उन्होंने बताया कि प्राय यह भी देखने में आया है कि चुनाव प्रचार के दौरान गाडिय़ों के काफिले के साथ – साथ चुनाव रैलियां आयोजित की जा सकती हैं।
इस प्रकार के प्रदर्शन से जहां आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की संभावना होती है वही पर्यावरण भी प्रदूषित होता है जिस से जनजीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । ध्वनि विस्तार के साधनों के अधिकतम प्रयोग से भी जनजीवन की शांति भंग होती है तथा इन दोनों प्रकार के प्रदूषण से विशेष स्कूल जाने वाले बच्चों तथा बीमार व्यक्तियों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । उपायुक्त ने सभी से अनुरोध है कि निर्वाचन के दौरान प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के उपाय किए जाएं ।
उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचनों के दौरान लाउडस्पीकरों के प्रयोग के बारे में स्थाई अनुदेश पहले ही जारी किए हैं। उन्होंने जिला में सभी निर्वाचन अधिकारियों एवं उपमंडल अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह इस संबंध में आदर्श आचार संहिता के पालन हेतु गठित समिति जिस में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि भी होते हैं की बैठकें आयोजित कर के आदर्श आचार संहिता की अनुपालना के साथ- साथ प्रदूषण पर भी उनका ध्यान आकर्षित किया जाए तथा उन्हें प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के लिए प्रेरित किया जाए।
इस निर्वाचन के दौरान पुलिस विभाग व अधीनस्थ संबंधित अधिकारियों को भी निर्देश दिए जाएं कि वह वाहनो की नियमित जांच करें कि प्रदूषण रहित है तथा उनके पास इस संबंध में प्रमाण पत्र है अन्यथा उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। लाउडस्पीकरों के बारे में भी इसी प्रकार की व्यवस्था की गई है तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कानून के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकती है। उपायुक्त ने सभी से अनुरोध किया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशन तथा स्थानीय कानून के प्रावधानों के अंतर्गत स्वयं विवेक से इस प्रकार के प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय किए जाएं।