धर्मशाला, 02 नवंबर : उपमंडलाधिकारी नागरिक, डॉ. हरीश गज्जू ने भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सार्वजनिक सम्पत्ति और किसी भी अप्रिय घटना से बचाव के लिए आम जनता की सुविधा हेतु दिवाली त्योहार के दौरान लाइसेंस और अनुमति धारकों द्वारा पटाखों की बिक्री के लिए स्थान चिन्हित किए हैं।
उन्होंने बताया कि कचहरी अड्डा, डिपो बाजार, सिविल बाजार और आस-पास के क्षेत्रों के लिए मिनी सचिवालय धर्मशाला के मेन गेट के नजदीक भू-तल, मेन बाजार, कोतवाली बाजार, केंट एरिया, बृज लाल रोड़, गुरूद्वारा रोड़, खनियारा रोड़, पुराना चड़ी रोड़, खड़ा डंडा रोड़ और आस-पास के क्षेत्रों के लिए सामुदायिक भवन कोतवाली बाजार धर्मशाला, मैक्लोड़गंज और इसके आस-पास के क्षेत्रों के लिए भागसू नाग रोड़ मैक्लोड़गंज सब्जी मंडी का खुला स्थान, दाड़ी और इसके आस-पास के क्षेत्रों के लिए दाड़ी मेला ग्राउंड में प्रातः 8 बजे से सायं 8 बजे तक पटाखों की बिक्री की जा सकती है।
दिवाली के दौरान रात आठ बजे से रात 10 बजे के बीच ही पटाखों के प्रयोग की अनुमति रहेगी। उन्होंने बताया कि पटाखों की बिक्री करने के इच्छुक लोग 2 नवंबर, 2021 तक उप मंडलाधिकारी कार्यालय में अनुमति ले सकेंगे। इसके पश्चात किसी को भी अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।