चंबा, 20 जून : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत जारी किए राशन कार्ड तथा एपीएल राशन कार्ड के लाभार्थियों की सामाजिक श्रेणी अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ी जाति एवं दिव्यांग आदि वर्ग का विवरण विभाग की वेब पोर्टल में इंद्राज किया जा रहा है। अतिरिक्त उपायुक्त मुकेश रेपस्वाल ने बताया कि इन वर्गों के राशन कार्ड को संबंधित विभाग के वेब पोर्टल में इंद्राज किया जा रहा है।
ग्रामीण क्षेत्रों में राशन कार्ड बनाने का कार्य ग्राम पंचायतों को सौंपा गया है व ग्राम पंचायत के परिवार रजिस्टर में राशन कार्ड धारकों की श्रेणी का उल्लेख भी दर्ज रहता है। इस संबंध में अतिरिक्त उपायुक्त ने सभी विकासखंड अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अपने-अपने कार्य क्षेत्र के सभी पंचायत सचिवों सहायकों के माध्यम से स्थानीय उचित मूल्य की दुकानों के विक्रेताओं एवं निरीक्षक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले को वांछित डाटा उपलब्ध करवा कर वेब पोर्टल में इंद्राज करवाना सुनिश्चित करें।
इसी तरह से जिला के शहरी क्षेत्रों में स्थानीय शहरी निकाय डाटा उपलब्ध कराएं ताकि 30 जून 2021 तक सरकार द्वारा तय की गई समय सीमा के भीतर इस कार्य को पूर्ण किया जा सके।