एमबीएम न्यूज़/नाहन
आगामी 19 मई को आयोजित होने वाले लोकसभा चुनाव के दौरान जिन मतदाताओं के पास मतदाता पहचान पत्र नही है, ऐसे मतदाताओं की सुविधा के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता फोटो पहचान पत्र के विकल्प के रूप में 11 अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों का प्रावधान किया गया है। जिनमें से किसी एक दस्तावेज को दिखाकर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है।
यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सिरमौर ललित जैन ने शुक्रवार को देते हुए बताया कि जिला सिरमौर में 19 मई को होने वाले लोक सभा चुनाव-2019 के लिए निर्वाचन विभाग द्वारा मतदाताओं की सुविधा के लिए बीएलओ के माध्यम से वोटर स्लीप दे दी गई है। जिसके तहत मतदाता, वोटर पहचान पत्र के अतिरिक्त पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइसेंस, सर्विस पहचान पत्र, बैक और डाकघर पास बुक, पैनकार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, पैशन दस्तावेज, सरकारी पहचान पत्र तथा आधार कार्ड दिखाकर भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते है।
उन्होने बताया कि जिला सिरमौर में 638 दिव्यांग मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज किया गया है जिसमें पच्छाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 289, नाहन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 217, रेणुका जी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 59, शिलाई विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 44 जबकि पांवटा साहिब विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 29 दिव्यांग मतदाता 19 मई को आयोजित होने वाले लोकसभा चुनाव के मतदान के दिन अपने मताधिकार का प्रयोग करेगें।
उन्होने बताया कि जिला में दिव्यांग मतदाता की सुविधा के लिए मतदान केन्द्र तक आने के लिए परिवहन, व्हील चेयर तथा रैंप की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। उन्होने कहा कि दिव्यांग मतदाता 19 मई को मतदान के दिन किसी भी प्रकार की सुविधा के लिए संबधित उपमंडल के तहसील कल्याण अधिकारी से संपर्क कर सकते है।