एमबीएम न्यूज़/सोलन
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश पर कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन ने राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर-5 पर जिला सोलन में टिपरा से शालाघाट तक के सड़क मार्ग को “नो पार्किंग जोन” घोषित कर दिया है। यानि सड़क के किनारे किसी भी प्रकार के वाहन पार्क नहीं किए जा सकेंगे।
उपायुक्त एवं जिला दंडाधिकारी विनोद कुमार द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 115 व 117, रूल्स ऑफ रोड रेगुलेशंस 1989 के नियम 15 और हिमाचल प्रदेश मोटर व्हीकल रूल्स 1999 के नियम 184 व 196 के तहत इस आशय को लेकर जारी आदेश के मुताबिक टिपरा (परवाणू) से शालाघाट तक के इस हिस्से पर किसी भी प्रकार के वाहन की पार्किंग प्रतिबंधित कर दी गई है।
इस आदेश से एंबुलेंस, अग्निशमन और अन्य आपातकालीन सेवाओं के अलावा कानून एवं व्यवस्था से जुड़े वाहनों को मुक्त रखा गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग की फोर लेनिंग के निर्माण कार्य में लगी मशीनरी भी इस आदेश से मुक्त रहेगी। आदेश में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति आदेश की अवहेलना करेगा उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।