सोलन, 25 फरवरी : ज़िला एवं सत्र न्यायालय सोलन परिसर एवं कण्डाघाट, अर्की, कसौली, नालागढ़ कोर्ट परिसर में 11 मार्च, 2023 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी यहां ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन की सचिव अंशु चैधरी ने दी। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में विभिन्न मामलों का निपटारा समझौता के आधार पर किया जाएगा।
इस दौरान आपराधिक कंपाउंडेबल अपराध, चेक बाउंस मामले, मोटर व्हीकल चालान के मामले, धन बसूली के मामले आदि पर सुनवाई कर निपटारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सड़क दुर्घटना क्लेम के मामले, श्रम विवाद के मामले, बिजली और पानी के बिल, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण के मामले, वेतन और भतों और सेवानिवृति से सम्बन्धित मामलों की सुनवाई का निपटरा भी होगा। उन्होंने कहा कि जो मामले न्यायालय में अब तक दायर नहीं हुए है, लोक अदालत में उन मामलों का भी निपटारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में न्यायालय शुल्क नहीं लगता है, और पुराने मुकदमे का न्यायालय शुल्क वापस हो जाता है। लोक अदालत में किसी भी पक्ष को सजा नहीं होती है।
उन्होंने कहा कि कोई भी इच्छुक व्यक्ति अपने मामलों के निपटारे के लिए 11 मार्च, 2023 से पूर्व ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय सोलन व ज़िला के सभी न्यायालयों में सादे कागज पर आवेदन कर सकता है तथा जिस अदालत में मामला विचाराधीन है उस अदालत में दरख्वास्त दे सकता है। अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नम्बर 01792-220713 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
उधर, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण कांगड़ा की सचिव विजय लक्ष्मी ने बताया कि कांगड़ा जिले के सभी न्यायालयों में 11 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। इनमें विभिन्न मामलों का निपटारा समझौते के आधार पर होगा लोक अदालत में श्रम विवाद और सेवा मामले, मोटर दुर्घटना दावे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट मामले, बीमा संबंधी मामले, वैवाहिक मतभेद, दीवानी मामले, भूमि अधिग्रहण, पारिवारिक कानूनी मामले, समझौता योग्य फौजदारी मामले, सभी प्रकार के सिविल मामले, बैंक रिकवरी मामले, बिजली एवं जल विवाद के साथ साथ अन्य किसी भी श्रेणी के मामले निपटाए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि जो मामले न्यायालय में अब तक दायर नहीं हुए हैं, उन मामलों का भी लोक अदालत में निपटारा किया जाएगा।
विजय लक्ष्मी ने लोगों से आग्रह किया कि अपने मामलों का शांतिपूर्ण निपटारा करवाने के लिए 11 मार्च को अपने मामले लोक अदालत में भेजें।