चंबा : हाजिरी नहीं लगने से बंद नहीं होंगे मनरेगा कार्य, उपायुक्त देंगे अनुमति 

वैकल्पिक व्यवस्था के तहत मनरेगा कामगारों को मिलेगी सुविधा

चंबा,10  फरवरी : मनरेगा के तहत होने वाले कार्यों में ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से हाजिरी नहीं लगने के कारण अब कार्य बंद नहीं होंगे, ग्रामीण विकास अभिकरण ने इसके लिए नई व्यवस्था शुरू कर दी है। उप निदेशक एवं परियोजना अधिकारी ग्रामीण विकास अभिकरण चंद्रवीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि तकनीकी कारणों की वजह से दिन भर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में हाजिरी नहीं लग पाने की वजह से काम बंद कर दिया जाता था। कामगारों को हो रही असुविधाओं के दृष्टिगत विभाग ने नई कार्यप्रणाली शुरू की है।

नई कार्य प्रणाली के तहत उपायुक्त  मस्टररोलों को आनलाईन छूट की अनुमति प्रदान करेंगे। इससे मनरेगा के तहत  कार्य सुचारू रूप से जारी रह सकेंगे और कामगारों को भी  असुविधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि नई कार्यप्रणाली के तहत उपायुक्त  को ऑनलाइन हाजरी से छूट के लिए खंड विकास अधिकारी  तथ्यों को  सत्यापित कर मस्टररोलों को अनुमति  के लिए प्रस्तुत करेंगे।

चंद्रवीर सिंह ने बताया कि नई कार्य प्रणाली के तहत हाजिरी न लगने की स्थिति पर एप्प (App) द्वारा  दर्शाए गए एरर(Error) का स्क्रीन शाट सम्बन्धित ग्राम रोजगार सेवक को भेजना होगा। ग्राम रोजगार सेवक उस दिन के स्क्रीन शाट, मस्टररोल नंबर, कार्य कोड, यूजर आईडी  की सूची तैयार करेगा। इसी तरह  कार्यसूची प्रतिदिन तैयार होगी। 

इसके उपरांत मस्टररोल पूरा होने के 2 दिनों के भीतर-भीतर उक्त ग्राम रोजगार सेवक सभी 15 दिनों की डिटेल तैयार कर खण्ड विकास अधिकारी को प्रस्तुत करेगा, जिसे खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सत्यापित करने के उपरान्त जिला कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा ( उपायुक्त), डीआरडीए के कार्यालय को ऑनलाइन छूट हेतु  के लिए प्रस्तुत किया किया जाएगा।  

 खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सत्यापित तथ्यों के आधार पर  उपायुक्त  द्वारा मस्टररोलों को ऑनलाइनछूट की अनुमति दी जायेगी I उन्होंने यह भी बताया कि जिला चम्बा के सभी खंड विकास अधिकारियों द्वारा  नहीं कार्य प्रणाली की अनुपालना सुनिश्चित बनाई जाएगी ताकि मनरेगा कामगारों को समस्याओं का सामना ना करना पड़े।


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