सोलन, 8 फरवरी : उपायुक्त सोलन कृतिका कुलहरी ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए है।
उपायुक्त ने बताया कि सड़क मुरम्मत के दृष्टिगत किश्न ठाकुर के घर से प्रारंभिक पाठशाला और शर्मा हाउस से सुशीला नेगी के घर रबोन वार्ड नम्बर 16 तक 08 फरवरी से 13 फरवरी, 2023 तक प्रातः 10: 00 बजे से सांय 05:00 बजे तक वाहनों की आवाजाही के लिए बंद रहेगी।
इन आदेशों के अनुसार 08 फरवरी से 13 फरवरी को उपरोक्त सड़क की मुरम्मत का कार्य किया जाएगा। जिस कारण प्रातः 10:00 बजे से सांय 05:00 बजे तक वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश आपातकालीन सेवाएं, अग्निशमन, एंबुलेंस व रोगियों के वाहनों पर लागू नहीं होंगे।