धर्मशाला, 14 अक्तूबर : एसडीएम धर्मशाला शिल्पी वेक्टा ने बताया कि दीपावली पर्व के मद्देनजर किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचाव और जन सुरक्षा के लिए उपमंडल धर्मशाला के अंतर्गत तहसील धर्मशाला में पटाखों की ब्रिकी चिन्हित स्थानों पर की जाएगी।
उन्होंने बताया कि धारा 144 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस संदर्भ में आदेश जारी किए गए हैं। पटाखों की ब्रिकी के लिए मिनी सचिवालय धर्मशाला की पार्किंग के धरातल स्थल, कोतवाली बाजार सामुदायिक भवन के नजदीक खुली जगह, मैक्लोडगंज के भागसू नाग रोड़ पर सब्जी मंडी की खुली जगह और दाड़ी मेला मैदान को चिन्हित किया गया है।
उन्होंने बताया कि लाइसेंस एवं अनुमति प्राप्त पटाखा विक्रेता ही उक्त स्थानों पर पटाखे बेच सकेंगे। पटाखों की बिक्री के लिए प्रातः आठ बजे से सायं आठ बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। पटाखा विक्रेता केवल ‘ग्रीन पटाखे’ ही बिक्री कर पाएंगे।
एसडीएम ने बताया कि चिन्हित स्थानों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी और इसकी अनुपालना न करने वालों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। उन्होंने बताया कि उच्चतम न्यायलय के आदेशानुसार रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे फोड़ेे जा सकंेगे। उन्होंने पटाखा विक्रेताओं को ग्राम पंचायतों में खुले स्थानों पर ही पटाखे बेचने के निर्देश दिए है।