ऊना, 24 सितंबर : मुबारिकपुर के घेवट बेहड़ में एक महिला की बालियां चुराने के मामले में आरोपित को कोर्ट में पेश किया गया है। कोर्ट नंबर दो अंब विशाल तिवारी की अदालत ने आरोपित को दोषी मानते हुए तीन वर्ष के कारावास व दस हजार रुपए का जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। कोर्ट के आदेश के अनुसार जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
सहायक जिला न्यायवादी शिखा राणा ने बताया कि पुलिस थाना अम्ब में दर्ज हुए केस के तहत शिकायतकर्ता महिला रानी निवासी घेवट बेहड़ 19 जून 2015 को करीब साढ़े 11 बजे घर से अंब बाजार आई हुई थी। शिखा राणा ने बताया कि शिकायतकर्ता रानी साढ़े तीन बजे जब मुबारिकपुर से पैदल सड़क किनारे अपने घर जा रही थी, तो उसके पीछे से एक बाइक चालक उसे क्रॉस करके करीब 100 मीटर आगे रुका और अपनी बाइक खड़ी करके वापस उसकी तरफ पैदल आया व उसके कानों से बलिया छीनने लगा।
वहीं, इसी दौरान मुबारिकपुर की तरफ से बाइक पर दो लड़के आए और उन्होंने आरोपित श्याम लाल को मौके पर ही दबोच लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके इस केस के संबंध में कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की तमाम दलीलों को मध्यनजर रखते हुए आरोपित श्याम लाल पुत्र भगत राम निवासी माकडी तहसील नैना देवी जिला बिलासपुर को दोषी मानते हुए तीन वर्ष के कारावास के साथ दस हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। दोषी को जुर्माना न भरने की सूरत में छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।