चंबा, 3 जून : उपायुक्त चंबा एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) डीसी राणा ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार जिला की पंचायती राज संस्थाओं की समस्त पंचायतों की मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन 3 जून को किया जाएगा। मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के लिए 1 जून को अहर्ता तिथि निर्धारित किया है।
उन्होंने बताया कि 4 जून से 13 जून तक कोई भी पात्र नागरिक संबंधित पुनर्निरीक्षण प्राधिकारी ( खण्ड विकास अधिकारी) के पास दावे व आक्षेप प्रस्तुत कर सकता है। दावे व आक्षेप प्रस्तुत करने के 10 दिन के भीतर संबंधित पुनर्निरीक्षण प्राधिकारी ( खण्ड विकास अधिकारी) द्वारा दावे व आक्षेप का निपटारा किया जाएगा।
संबंधित पुनर्निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों की 7 दिन के भीतर उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी( पंचायत) के समक्ष अपील प्रस्तुत की जा सकती है। प्रस्तुत अपील का 7 दिन के भीतर निपटारा किया जाएगा।
डीसी राणा ने बताया कि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 8 जुलाई को किया जाएगा। उन्होंने जिला की समस्त पंचायतों के नागरिकों से आह्वान किया है कि किसी भी नागरिक को उसकी पंचायत में मतदाता सूची में नाम सम्मिलित करना हो या कोई दावा या आक्षेप हो तो वे संबंधित विकासखंड के पुनर्निरीक्षण प्राधिकारी एवं खंड विकास अधिकारी तथा ग्राम पंचायत के पंचायत सचिव से संपर्क कर सकते हैं।
उन्होंने यह भी बताया है कि दावे या आक्षेप प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित प्रपत्र उपरोक्त कार्यालयों में निर्धारित तिथियां निःशुल्क उपलब्ध होंगे।