धर्मशाला 7 मई : उपायुक्त कांगड़ा डॉ.निुपण जिंदल ने शुक्रवार को उपायुक्त कार्यालय के सभागार में वन अधिकार कानून 2006 के तहत गठित जिला स्तरीय कमेटी की बैठक की। अध्यक्षता करते हुए कहा कि वन अधिकार कानून के तहत एसडीएलसी बैजनाथ, पालमपुर, धर्मशाला, जयसिंहपुर में लंबित दावों को आगामी तीन महीनोें के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। वन अधिकार कानून के तहत एनएच से संबंधित सभी मामले पूर्ण कर लिए गए हैं।
वन अधिकार कानून के तहत जिनके दावे लंबित पड़े हैं और उनको समय के रहते पूरा नहीं कर पा रहे हैं ऐसे लोगों के मार्गदर्शन के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। ताकि लंबित दावों का निस्तारण किया जा सके। इसके लिए पंचायत स्तर पर मार्गदर्शिका उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि लोग फार्म को सही तरीके भरकर प्रस्तुत कर सकें। बैठक में घुमंतू पशु चराई के लिए ग्राम सभाओं के दावों पर चर्चा की गई।
इसके अतिरिक्त बड़ा भंगाल के सामुहिक दावों पर चर्चा करने के उपरान्त सामूहिक दावे को पारित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। डीएफओ वाइल्डलाइफ हमीरपुर को 4 सप्ताह के भीतर पारित किए गए दावे के समर्थन में आगामी कार्यवाही करके अध्यक्ष DLC कांगड़ा को सूचित करने का फैसला लिया गया ताकि अधिकारों की मान्यता का पट्टा जारी किया जा सके।
इस अवसर पर डीएफओ धर्मशाला संजीव शर्मा डीएफओ पालमपुर नितिन पाटिल , पार्षद जोगिंदर पंकज कांगड़िया , पार्षद सुरेष्ठा नवी, पार्षद रविंद्र कुमार उपस्थित रहे ।