चंबा, 12 अप्रैल : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में ग्राम पंचायत टप्पर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सचिव व अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विधिक सेवाएं प्राधिकरण विशाल कौंडल ने की। इस दौरान उन्होंने उपस्थित लोगों को जानकारी देते हुए बताया कि शिविर के आयोजन का मुख्य उद्देश्य आम जनमानस को कानूनी सहायता,अधिकारों व कर्तव्य से अवगत करवाना है।
समाज के गरीब, असहाय आर्थिक दृष्टि से गरीब,पिछड़े,कमजोर वर्ग,अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति महिलाएं असहाय बच्चे और ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 3 लाख से कम हो विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
उन्होंने यह भी बताया कि मुकदमों को तुरंत निपटाने के लिए प्राधिकरण राष्ट्रीय,राज्य,जिला तथा उपमंडल स्तर पर नियमित लोक अदालतों का आयोजन करता है, और आम जनता को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में भी बताता है। शिविर में अधिवक्ता पंकज ने प्राधिकरण के मुख्य उद्देश्य और कार्य विधि के बारे में उपस्थित लोगों को विस्तृत जानकारी दी।
इसके अतिरिक्त उन्होंने आरटीआई, मौलिक अधिकार, घरेलू हिंसा, मौलिक कर्तव्य, बाल विवाह, नशे के कुप्रभाव तथा महिलाओं के विभिन्न अधिकारों के बारे में भी उपस्थित लोगों को अवगत भी करवाया। शिविर में विभिन्न पंचायत प्रतिनिधियों सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे।