धर्मशाला, 27 फरवरी : लोक अदालतें लोगों को सस्ता व शीघ्र न्याय उपलब्ध करवाने के लिए करवाई जाती है। लोक अदालत के माध्यम से केसों का निपटारा जल्दी होता है, और दोनों पक्षों के फायदे में होता है क्योंकि यह फैसला उनकी अपनी सहमति से हुआ होता है। इस संदर्भ में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 मार्च, 2022 को जिला कांगड़ा के सभी न्यायालयों में किया जाएगा।
यह जानकारी देते हुए सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विजय लक्ष्मी ने बताया कि इस अवसर पर प्री-लिटिगेशन, एनआई एक्ट, धन वसूली के मामले, श्रम विवाद, बिजली तथा जल बिल मामले (गैर-कंपाउंडेबल के अलावा), 125 खर्चे के मामले, आपराधिक कंपाउंडेबल मामले, वैवाहिक मामले, भूमि अधिग्रहण के मामले, राजस्व मामले, मोटर यान अधिनियम, अन्यथा सिविल मामले आदि मुकदमा पूर्व मामला व कोर्ट में लंबित मामले दोनों शामिल के केस लगाए जायेंगे।
उन्होंने आम जनता से अनुरोध किया है कि वे अपने विवाद/केस (मुकदमा पूर्व मामला व हाईकोर्ट में लंबित मामले दोनों शामिल को शांतिपूर्ण समझौते के लिए 12 मार्च, 2022 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में भेजें।