चंबा, 12 फरवरी : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में ग्राम पंचायत मैहला में विधिक सेवाएं जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर की अध्यक्षता करते हुए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी व सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण विशाल कौंडल ने शिविर में पंचायती राज और घरेलू हिंसा जैसे अधिनियमों के बारे में विस्तृत जानकारी दी।
इस दौरान उन्होंने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण असहाय, अपंग, औरतों, बच्चों, औद्योगिक कामगार, मानसिक अस्वस्थ, हिरासत में रखे गए लोग,अनुसूचित जाति व जनजाति से संबंधित,एचआईवी एड्स से पीड़ित, संप्रदायिक दंगे जातीय हिंसा, बाढ़, भूकंप, सूखा, जाति अत्याचार, औद्योगिक संकट, मानव दुर्व्यवहार, बेगार के शिकार व्यक्तियों को जिनकी समस्त साधनों से वार्षिक आय तीन लाख से कम हो को निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करता है। उन्होंने शिविर में मौलिक कर्तव्यों , महिलाओं के अधिकारों के बारे व अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी साझा की।
विधिक सेवा प्राधिकरण के इस शिविर अधिवक्ता संतोषी ठाकुर ने ग्राम सभा के कार्य, विवादों का समझौता, मध्यस्थता और लोक अदालत के बारे में जानकारी साझा की। इस दौरान सचिव ग्राम पंचायत मैहला ठाकुर सिंह ने आम जनमानस के उत्थान के लिए सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं जैसे राष्ट्रीय मातृ शक्ति बीमा,प्रधानमंत्री आदर्श ग्रामीण, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना व स्वच्छ भारत मिशन इत्यादि की जानकारी दी। इस अवसर पर शिविर में 30 ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।