सोलन, 30 जनवरी : जिला दण्डाधिकारी कृतिका कुलहरी ने कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत 15 जनवरी, 2022 को जारी आदेशों में आवश्यक संशोधन किया है। ताकि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाईयों को किसी श्रमिक अथवा कर्मी के कोरोना संक्रमित होने की स्थिति में पूर्ण रूप से बन्द न करना पड़े। इस संशोधन के अनुसार ऐसी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाईयां जहां कर्मियों की संख्या 250 से कम है, तथा जो अपने स्तर पर आइसोलेशन सुविधाओ का सृजन नहीं कर सकते, को समूह के रूप में कॉमन आइसोलेशन सुविधा सजित करने या किराये पर लेने की अनुमति प्रदान की गई है।
इस आइसोलेशन सुविधा में कोरोना संक्रमित रोगियों के प्राथमिक सम्पर्कां को रखा जा सकेगा, ताकि ऐसी औद्योगिक इकाई को बन्द न करना पड़े। उन्हें निर्धारित समयावधि में सैनिटाईज कर पुनः क्रियाशील किया जा सके। आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि यदि आइसोलेशन सुविधा में रखे गए व्यक्तियों में से कोई कोरोना संक्रमित पाया जाता है तो उसे जिला प्रशासन द्वारा अधिसूचित कोविड केयर सैंटर में भेज दिया जाएगा। कोविड-19 आइसोलेशन सुविधा तैयार करने के उपरान्त औद्योगिक इकाइयों को इस संबंध में क्षेत्र अनुसार सोलन या बद्दी के पुलिस अधीक्षक सहित मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं सम्बन्धित उपमण्डलाधिकारी को ई-मेल अथवा व्हाट्स एप के माध्यम से सूचित करना होगा।