चंबा,23 दिसंबर: विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया शिविर की अध्यक्षता अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विशाल कौंडल ने की और शिविर में उपस्थित आशा वर्कर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कानूनी सहायता प्राप्त करने सहित विभिन्न कानूनी प्रावधानों की विस्तृत जानकारी प्रदान की।
उन्होंने कहा की विधिक सेवा प्राधिकरण असहाय, अपंग औरतों ,बच्चों ,औद्योगिक कामगार, मानसिक अस्वस्थ ,हिरासत में रखे गए लोग, अनुसूचित जाति व जनजाति से संबंधित ,सांप्रदायिक दंगे,जातीय हिंसा, बाढ़, भूकंप, सूखा ,जाति अत्याचार,औद्योगिक संकट ,मानव दूर व्यवहार,बेगार के शिकार गरीब व्यक्तियों को जिनकी समस्त साधनों से वार्षिक आय तीन लाख से कम हो को कानूनी सहायता प्रदान करता है।
उन्होंने बताया कि मुकदमों को तुरंत निपटाने के लिए प्राधिकरण राष्ट्रीय,राज्य,जिला तथा उपमंडल स्तर पर नियमित लोक अदालतों का आयोजन करता है और आम जनता को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में भी बताता है।
इस दौरान अधिवक्ता शारिक अली शाह ने विक्टिम कंपनसेशन स्कीम, पीड़ितों को मिलने वाला सरकारी मुआवजा,लोक अदालत और विभिन्न न्यायिक प्रक्रिया के बारे में उपस्थित महिलाओं को अवगत करवाया। इस अवसर पर जिला परियोजना अधिकारी बाल विकास बालकृष्ण शर्मा, खंड चिकित्सा अधिकारी मैहला पदमा व आशा वर्कर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित रही।