कांगड़ा/आशीष शर्मा: जिला दण्डाधिकारी, डॉ. निपुण जिन्दल ने हिमाचल प्रदेश जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी उन्मूलन आदेश, 1977 के खण्ड-3 (1)(ई) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कांगड़ा में आवश्यक वस्तुओं के परचून विक्रय मूल्य समस्त करों सहित निर्धारित किए हैं। जिला का कोई भी व्यापारी तथा निर्माता निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य उपभोक्ताओं से नहीं ले सकता हैं।
उन्होंने मीट बकरा/मेढ़ा प्रति किलोग्राम 450 रुपए, मुर्गा ब्राईलर डैस्ड प्रति किलोग्राम 200 रुपए, मीट सुअर प्रति किलोग्राम 250, मछली कच्ची प्रति किलोग्राम 200 रुपए,मछली तली हुई प्रति किलोग्राम 280 रुपए, मुर्गा जीवित प्रति किलोग्राम 150 निर्धारित किया है। उन्होंने होटलों/ढाबों में परोसा जाने वाला खाना, सब्जियों इत्यादि की दरें निर्धारित की हैं।
तंदूरी चपाती प्रति 7 रुपए, तवा चपाती प्रति 5 रुपए, परांठा भरा हुआ अचार सहित 20 रुपए, प्लेन परांठा 15 रुपये, दो पूरी चने व दहीं सहित प्रति प्लेट 35 रुपए, दाल, सब्जी, कढ़ी एवं चावल/चपाती प्रति खुराक 60 रुपए, चावल फुल प्लेट 50 रुपये, दाल सादी प्रति प्लेट 30 रुपये,
दाल फ्राई प्रति प्लेट 40 रुपए, स्पेशल सब्जी 50 रुपये, पालक/मटर पनीर प्रति प्लेट 60/70 रुपए, मीट प्रति प्लेट 120 रुपए, चिकन करी 80 रुपये प्रति प्लेट,चाय 10 रुपये, समोसा 10 रुपये, चोमीन फुल प्लेट वेज़ 60 रूपए,चोमीन हॉफ प्लेट वेज़ 35 रुपये,चौमीन नॉन वेज़ फुल प्लेट 70 रुपये, चौमीन नॉन वेज़ हॉफ प्लेट 40 रुपये, थुपका फुल प्लेट वेज़ 60 रुपये, थुपका हॉफ प्लेट वेज़ 40 रुपये, थुपका फुल प्लेट नॉन वेज़ 70 रुपये, थुपका नॉन वेज़ हॉफ प्लेट 50 रुपये, मोमो फुल प्लेट वेज़ 50 रुपये, मोमो हॉफ प्लेट वेज़ 30 रुपये, मोमो फुल प्लेट नॉन वेज़ 60 रुपये, मोमो हॉफ प्लेट नॉन वेज़ 35 रुपये निर्धारित किए गए हैं।