एमबीएम न्यूज़/ चंबा
विशेष न्यायधीश (सत्र न्यायधीश) चंबा राजेश तोमर की अदालत ने चरस तस्करी के मामले में पृथ्वी राज पुत्र सोभिया निवासी गांव जैठल डाकघर संघणी तहसील सलूणी जिला चंबा को चार साल का कारावास और 20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न अदा करने की सूरत में आरोपी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस केस की पैरवी जिला न्यायवादी वियज रेहलिया ने की। उन्होंने बताया कि यह मामला 16 अक्तूबर 2015 को प्रकाश में आया। एसआईयू टीम चंबा ने धारगला के समीप नाकांबदी की हुई थी।
इसी दौरान बरोटी की तरफ से एक व्यक्ति पैदल आया। इस व्यक्ति के हाथ में लाल रंग का बैग था। जैसे ही व्यक्ति ने पुलिस को देखा तो वो भागने का प्रयास करने लगा। टीम ने उसे कुछ ही दूरी पर पकड़ लिया। पुलिस की पूछताछ में उसने अपना नाम पृथ्वी राज पुत्र सोभिया बताया। पुलिस ने जब पृथ्वी राज के बैग की तलाशी ली तो बैग के भीतर से 800 ग्राम चरस बरामद की गई। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत पुलिस थाना किहार में एफआईआर दर्ज की। पुलिस ने इस मामले की पूरी जांच की और न्यायालय में चालान पेश किया। इस मामले में 14 गवाहों के ब्यान लिए गए। मंगलवार को आरोपी के खिलाफ अदालत ने अपना फैसला सुनाया।