एमबीएम न्यूज़/धर्मशाला
प्रसिद्ध शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में 6 अप्रैल से 15 अप्रैल, 2019 तक चलने वाले नवरात्र मेलों के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने तथा श्रद्धालुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत नगर पंचायत ज्वालामुखी की परिधि में हथियार, गोलाबारूद तथा विस्फोटक सामग्री साथ लेकर चलने एवं उपयोग पर भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंध रहेगा।
उपमंडलाधिकारी (नागरिक) ज्वालामुखी राकेश शर्मा ने जानकारी देते हुये बताया कि नवरात्रों के दौरान 05 से 16 अप्रैल, 2019 तक यह प्रतिबंध लागू रहेगा।