एमबीएम न्यूज़/धर्मशाला
जिला दंडाधिकारी कांगड़ा संदीप कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि धर्मशाला विधान सभा क्षेत्र के बडोई से पधर सड़क पर सीमेंट कंकरीट के प्रस्तावित कार्य के चलते सड़क पर वाहनों की आवाजाही 31 जनवरी से 28 फरवरी तक प्रतिबंधित रहेगी।
जिला दंडाधिकारी ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 115 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस बारे अधिसूचना जारी की है। उन्होंने लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि नागरिकों की सुरक्षा एवं किसी अप्रिय घटना से बचाव के लिए यह निर्णय लिया गया है।