एमबीएम न्यूज़/धर्मशाला
डीसी कांगड़ा संदीप कुमार ने देहरा में यातायात की सुचारू व्यवस्था बनाए रखने एवं लोगों की सुविधा व सुरक्षा के दृष्टिगत तहसील चौक देहरा से शहीद भुवनेश्वर डोगरा स्टेडियम तक सड़क मार्ग को बड़े वाहनों के लिए प्रातः 9 बजे से सायं 6 बजे तक प्रतिबंधित किया है। उपायुक्त ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस संदर्भ में अधिसूचना जारी की है।
उपायुक्त ने कहा कि तहसील चौक देहरा से शहीद भुवनेश्वर डोगरा स्टेडियम तक वाहनों के बढ़ते दबाव के चलते ट्रैफिक जाम की नियमित समस्या और स्थानीय लोगों की समस्याओं के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि यह प्रतिबंध एम्बुलेंस सेवा पर लागू नहीं होगा।