एमबीएम न्यूज़/हमीरपुर
हमीरपुर में अब निजी बस मालिकों की मनमानी नहीं चलेगी। हर दिन यात्रियों द्वारा मिलने वाली शिकायतों पर आरटीओ विरेंद्र शर्मा ने कड़ा संज्ञान लिया है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी विरेन्द्र शर्मा ने बताया कि जिला में चलने वाली निजी बसों के विरूद्व सरकार के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई है, कि निजी बसें बस अड्डे से निकलनें के बाद 1 किलोमीटर तक का सफर लगभग 10 से 15 मिनट में तय करती हैं।
इसके उपरांत इस समय को पूरा करने के लिए निर्धारित गतिसीमा से अधिक गति पर चलती हैं। जिस कारण बस के अनियंत्रित होने पर दुर्घटना का खतरा बना रहता है। इसके अतिरिक्त बस परिचालक निर्धारित बस किराए से कम किराया लेते हैं। बसों में निर्धारित क्षमता से अधिक सवारियों को बिठातें हैं। उन्होंने आदेश जारी करते हुए कहा है, कि सभी निजी बस ऑप्रेटर्ज, चालकों एवं परिचालक निर्धारित समय सारणी के अनुसार बसों को चलाना सुनिश्चित करें व निर्धारित किराया लें।
बस की क्षमता के अनुसार ही सवारिंयां बिठाएं। दोषी निजी बस ऑप्रेटर्ज, चालकों एवं परिचालकों के विरूद्व मोटर वाहन अधिनियम ए 1988 के अन्तर्गत कठोर कार्रवाई की जाएगी।