एमबीएम न्यूज़/सोलन
सोलन के स्पेशल जज भूपेश शर्मा की अदालत ने बरोटीवाला निवासी पवन कुमार को पांच साल साधारण कारावास की सज़ा सुनाई है। साथ ही 20 हज़ार रूपये जुर्माना अदा करने के भी आदेश दिए है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में छः माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
सोलन के जिला न्यायवादी संजय चौहान ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 27 मार्च 2013 को आरोपी पवन कुमार उर्फ़ पंगू ने शिकायतकर्ता के घर से उसकी बेटी के साथ गलत करने की नियत से उसे आंगन से बहला-फुसला कर ले गया जब वह अपने भाई के साथ खेल रही थी।
रात्रि के समय पुलिस ने वॉटर टैंक के नजदीक से पवन कुमार को पकड़ लिया। आरोपी पवन ने लड़की के साथ गलत करने की नियत से उसके प्राइवेट पार्ट को छुआ। पुलिस जांच के बाद वीरवार को अदालत ने तमाम तहरीरों को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया।