ऊना(एमबीएम न्यूज़): जिला दंडाधिकारी विकास लाबरू ने आज यहां एक आदेश जारी करते हुए बताया कि जिला की उप-तहसील भरवाईं के अन्तर्गत माता श्री चिंतपूर्णी जी के चैत्र नवरात्र मेला के दौरान 18 से 25 मार्च 2018 तक धारा-144 लागू रहेगी। उन्होने बताया कि इस अवधि के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में तैनात जवानों को छोडक़र कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से किसी भी व्यक्ति द्वारा आग्रेय अस्त्र लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।
उन्होने बताया कि मेले के दौरान ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण में रखने के लिए मंदिर न्यास को छोडक़र किसी को भी लाऊड स्पीकर के इस्तेमाल करने पर पूर्णतया मनाही रहेगी। इसके अतिरिक्त मेले के दौरान ब्रॉस बैंड़, ड्रम, लंबे चिम्टे इत्यादि के लाने पर भी पूर्ण पाबंदी रहेगी। यदि कोई व्यक्ति इन वस्तुओं को अपने साथ लाता है तो उन्हे बैरियर पर ही पुलिस के पास जमा करवाना होगा। साथ ही मेले के दौरान पॉलीथीन के इस्तेमाल पर भी पूर्ण पाबंदी रहेगी।
इसके अतिरिक्त मंदिर के 300 मीटर के दायरे में लंगर लगाने की अनुमति नहीं होगी। जबकि मंदिर प्रबंधन की अनुमति से ही सडक़ से दूर लंगर लगाने की अनुमति होगी। इस दौरान आतिशबाजी पर भी पूर्ण पाबंदी रहेगी। साथ ही उन्होंने माता के दर्शनार्थ आने वाले श्रद्धालुओं का पंजीकरण भी सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए हैं।