सोलन (एमबीएम न्यूज़ ) : राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा गत दिवस जिले की ग्राम पंचायत धर्मपुर में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता सिविल जज सीनियर डिविजन कसौली याजुवेन्द्र सिंह ने की। याजुवेन्द्र सिंह ने इस अवसर पर लोगों को जानकारी दी कि विभिन्न न्यायालय यह प्रयास कर रहे हैं कि मामलों को मधयस्ता एवं लोक अदालतों के माध्यम से निपटाया जाए। उन्होंने कहा कि न्यायिक व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए न्यायालय द्वारा मामले के संबंध में पूरी जानकारी उपलब्ध रहती है।
इस पोर्टल पर सीएनआर नम्बर डालकर मामले से संबंधित पूरी जानकारी एवं निर्णय प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने घरेलु हिंसा अधिनियम, महिला संरक्षण एवं संविधान के विभिन्न प्रावधानों के विषय में जानकारी प्रदान की। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि नशे से दूर रहें तथा युवाओं पर नजर रखें। याजुवेन्द्र सिंह ने इस अवसर पर क्षेत्र में भांग उखाड़ो अभियान में भी शिरकत की। अधिवक्ता दिलीप तनवर ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम तथा अधिवक्ता अनुराधा चन्देल ने घरेलु हिंसा जैसे विषयों पर जानकारी प्रदान की।
शिविर में जानकारी दी गई कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत् जिला फोरम, राज्य फोरम तथा राष्ट्रीय फोरम पर शिकायत की जा सकती है। जिला फोरम में 20 लाख रुपये तक, राज्य फोरम में 20 लाख से एक करोड़ रुपये तक तथा राष्ट्रीय फोरम में एक करोड़ रुपये से अधिक के मामलों में शिकायत दर्ज की जा सकती है।
विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं का बिल लेना, गारन्टी तथा वारन्टी कार्ड का वितरक द्वारा भरकर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है।ग्राम पंचायत धर्मपुर के प्रधान ओम प्रकाश पंवर ने सभी का स्वागत किया तथा आग्रह किया कि भविष्य में नियमित रूप से ऐसे शिविर आयोजित किए जाने चाहिए। ग्राम पंचायत धर्मपुर के उप प्रधान सुशील शर्मा, बीडीसी सदस्य दीक्षा, वार्ड सदस्य सुमित्रा, हेमलता, आलोक बंसल, वीना सहित न्यायालय के कर्मचारी एवं ग्रामवासी इस अवसर पर उपस्थित थे।