एमबीएम न्यूज़ /कुल्लू
कुल्लू के जिला दण्डाधिकारी यूनुस ने आज यहां एक आदेश में कहा कि जिला में काम-काज व आजीविका के लिए विदेशों तथा बाहरी राज्यों से आने वाले प्रवासी व्यक्तियों को संबंधित थाना में अपनी पहचान का पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। यूनुस ने कहा कि हर वर्ष प्रवासी व्यक्ति आजीविका के सिलसिले में जिला के विभिन्न भागों में आते हैं।
जिला के लोगों को किसी प्रकार की असुरक्षा न हो और साथ ही किसी प्रकार शांति भंग हो, इसके लिए आवश्यक है कि प्रवासी कामगारों, रेहड़ी-फहड़ी वालों तथा गांवों में फेरी वालों सभी का पंजीकरण उस थाने में अवश्य हो, जिसके अंतर्गत वे काम-काज करते हैं, अथवा रह-रहे हों।
जिला दण्डाधिकारी ने जिला के सभी मकान/दुकान मालिकों से भी उनके मकानों में रहने वाले ऐसे सभी प्रवासी व्यक्तियों को पुलिस थाना में पहचान का पंजीकरण करवाए बिना न रखने के आदेश दिए हैं। इस संबंध किसी प्रकार की उल्लंघना करने अथवा कोई अनहोनी होने पर वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।