एमबीएम न्यूज़/कुल्लू
दिवाली उत्सव के दौरान आग लगने की घटनाओं और प्रदूषण को रोकने के लिए जिला प्रशासन की ओर से ऐहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। जिलाधीश यूनुस ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार दिवाली के दौरान शाम को केवल 8 और 10 बजे के बीच ही पटाखे चलाए जा सकते हैं। जबकि क्रिसमस और नववर्ष की पूर्व संध्या पर रात 11ः55 से साढे बारह बजे तक पटाखे चलाने की अनुमति रहेगी। अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों और साइलेंस जोन घोषित किए गए अन्य क्षेत्रों में पटाखे नहीं चलाए जा सकते हैं।
जिलाधीश ने बताया कि नगर निकाय क्षेत्रों कुल्लू, मनाली, भुंतर और बंजार में खतरनाक पटाखों जैसे-हवाई राकेट, डे-कट नाईट और कट राकेट इत्यादि की बिक्री, भंडारण और प्रयोग पर पूर्णतयः प्रतिबंध लगाया गया है। उक्त क्षेत्रों में यह प्रतिबंध 7 नवंबर तक लागू रहेगा। यूनुस ने बताया कि कुल्लू शहर में अभी दशहरा उत्सव की अस्थायी दुकानें लगी हुई हैं। कुल्लू शहर के अलावा मनाली, भुंतर और नगर निकाय क्षेत्र बंजार में भी काफी घनी आबादी है।इसी के मद्देनजर जिला के सभी नगर निकाय क्षेत्रों में दिवाली उत्सव के दौरान विशेष बरती जाएगी।
इसी कड़ी में नगर निकाय क्षेत्रों में खतरनाक पटाखों पर पूर्णतयः रोक लगाई जा रही है। जिलाधीश ने कहा कि केवल लाइसेंस धारक व्यवसायी ही पटाखों की बिक्री कर सकते हैं। कुल्लू शहर में केवल रथ मैदान और अखाड़ा बाजार के रामबाग में खुले स्थान पर अस्थायी दुकानें लगाकर पटाखे बेचे जा सकते हैं। शहर में सामूहिक रूप से पटाखे चलाने के लिए सरवरी का नेहरू पार्क, पुलिस मैदान बाशिंग और अखाड़ा बाजार में सब्जी मंडी का मैदान निर्धारित किया गया है। जिलाधीश ने सभी जिलावासियों को दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए स्वच्छ व सुरक्षित दिवाली मनाने की अपील की है।