सिरमौर में 14 स्थानों पर खुलेंगी उचित मूल्य की दुकानें, इस दिन तक करें आवेदन  

नाहन, 17 दिसम्बर : सिरमौर जिला के 14 स्थानों पर नई उचित मूल्य की दुकानें खोली जाएंगी। इच्छुक व्यक्ति अथवा संस्थान निर्धारित प्रपत्र पर 8 जनवरी, 2023 तक विभाग की वेबसाइट पर अपने आवेदन अपलोड कर सकते हैं। अन्य किसी भी माध्यम से किए जाने वाले आवेदनों को विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।  

 जिला नियंत्रक, खाद्य एवं आपूर्ति विजय सिंह ने यह जानकारी प्रदान करते हुए बताया कि नये उचित मूल्य की दुकानें खोलने का निर्णय लिया है। जिला स्तरीय सार्वजनिक वितरण प्रणाली समिति की 26 सितम्बर 2022 को आयोजित बैठक में किया गया था। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत बनकला के गांव मालोंवाला, ददाहू के ग्राम नेहर स्वार, पांवटा के ग्राम खोडोवाला एवं गुरूवाला, ग्राम पंचायत बल्दवा बोहल के ग्राम खुईनल, ग्राम पंचायत मानल, ग्राम पंचायत बाम्बल के वाड़ न. 3, ग्राम पंचायत, लानी बोराड़ के मुम्मट, ग्राम पंचायत नावणा-भटवाड़ के ग्राम डियाण्डो, ग्राम पंचायत कान्डो भटलोन के ग्राम भटनोल, ग्राम पंचायत झकांडो के ग्राम देवनल, ग्राम पंचायत भौण-कडियाणा के ग्राम शियाघाटी, ग्राम पंचायत गैहल के गांव डिमाइना तथा ग्राम पंचायत ब्योंग टटवा सहित 14 स्थानों पर उचित मूल्य की दुकानें खोली जानी हैं।

जिला नियंत्रक ने बताया कि इच्छुक उम्मीदवार या संस्थाएं निर्धारित प्रपत्र व अन्य दस्तावेज emerginghimachal.hp.gov.in वैबसाईट पर अपलोड कर उचित मूल्य की दुकान खोलने हेतु आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि निर्धारित प्रपत्र विभाग की वैबसाईट food.hp.nic.in से प्राप्त किए जा सकते हैं।  उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत की स्थिति में ग्राम पंचायत के सचिव के माध्यम से आवेदन करना अनिवार्य है। स्वयं सहायता समूह की स्थिति में स्वयं सहायता समूह का प्रस्ताव तथा समूह का पंजीकरण, सहकारी समिति होने की स्थिति में सोसायटी का प्रस्ताव और पंजीकरण, महिला समूह की स्थिति में प्रस्ताव और पंजीकरण होना चाहिए। एकल नारी की स्थिति में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा निर्धारित एकल नारी प्रमाण पत्र अनिवार्य है।

   इसके अलावा विधवा जो अपने बच्चे का स्वयं पालन पोषण कर रही है, के लिए विधवा प्रमाण पत्र अनिवार्य है। अपंग व्यक्ति के लिए अपंगता प्रमाण पत्र अनिर्वाय है, भूतपूर्व सैनिक/शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति जिसके परिवार से कोई भी सदस्य नियमित रोजगार में न हो प्रमाण पत्र सहित आवेदन कर सकते हैं। जिला नियंत्रक ने बताया कि व्यक्तिगत रूप से किए गए आवेदन के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मैट्रिक तथा आयु सीमा 18 से 45 वर्ष रखी गई हैं। इसके अलावा अन्य जरूरी प्रमाण पत्र भी संलग्न किए जाने अनिर्वाय हैं।


Posted

in

,

by

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *