ऊना, 11 अक्तूबर: प्रधानमंत्री के ऊना प्रवास के दौरान सुरक्षा मापदंडों को मध्यमनज़र रखते हुए जिला में 12 से 13 अक्तूबर तक धारा 144 लागू रहेगी। इस बारे आदेश जारी करते हुए जिला दंडाधिकारी ऊना राघव शर्मा ने बताया कि इस दौरान किसी भी व्यक्ति को आग्नेय शस्त्र/गोला-बारूद/विस्फोटक सामग्री लेकर चलना प्रतिबंधित होगा।
इसके अतिरिक्त इस दौरान कोई भी नियोक्ता, ठेकेदार, व्यापारी संबंधित स्टेशन हाउस कार्यालय से सत्यापन करवाएं बिना किसी भी प्रवासी मजदूर को काम पर नहीं रखेगा। सभी धार्मिक संस्थानों में पूजा स्थल, परिसर व किराए पर आवासों में रहने वाले सभी व्यक्तियों का पूरा रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा तथा किसी भी व्यक्ति को ऐसे संस्थानों में तब तक रहने की अनुमति नहीं देंगे जब तक कि वे संबंधित थाना प्रभारी के पास पंजीकृत नहीं हो जाते।
इसके अलावा वीरवार 13 अक्तूबर तक जिला में ड्रोन, पैराग्लाइडिंग व पैरासेलिंग की अनुमति नहीं होगी। राघव शर्मा ने संबंधित ऐरिया के सभी एसडीएम को उपरोक्त सभी गतिविधियों पर नज़र रखने के निर्देश भी दिए।