चंबा : 30 अक्टूबर तक शराब की बिक्री प्रतिबंधित

चंबा ,28अक्टूबर : जिला दंडाधिकारी डीसी राणा ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा (सी) 135 के वैधानिक प्रावधान के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बताया।

28 अक्टूबर शाम 6 बजे से लेकर 30 अक्टूबर मतदान वाले दिन शाम 6 बजे तक विधानसभा क्षेत्र भरमौर और इसके साथ लगते तीन किलोमीटर के क्षेत्र में शराब की बिक्री प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए है। 

जारी आदेश के तहत 2 नवंबर को मतगणना के दिन मतगणना केंद्र राजकीय मिलेनियम बहुतकनीकी संस्थान सरोल के तीन किलोमीटर के दायरे में शराब की बिक्री पूर्ण रूप से प्रतिबंधित की गई है।


Posted

in

,

by

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *