रिकांगपिओ,01 दिसंबर : निरीक्षक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले किन्नौर चंदू लाल नेगी ने यहां बताया कि जिला के निचार उपमंडल के तहत भावानगर, वांगतू व टापरी में थोक/परचून लाभांश एवं मूल्य सूची प्रदर्शित करने के संबंध में निरीक्षण किया गया।
इस दौरान अधिकतर सब्जी व फल विक्रेताओं द्वारा सब्जियों व फल के मूल्य में सूची प्रदर्शित न करने तथा निर्धारित लाभांश से अधिक विक्रय मूल्य वसूले जाने के लिए हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा कचरा (नियंत्रण) अधिनियम 1995 के अंतर्गत अनियमित्ताओं के कुल 28 निरीक्षण किए गए जिसमें 10 व्यापारियों द्वारा मूल्य सूची प्रदर्शित न करने के लिए 100 किलोग्राम फल व सब्जी तथा 8 किलोग्राम मीट (बकरा) को जब्त कर उपमण्डलाधिकारी निचार बिमला वर्मा द्वारा 9590 रुपये तथा हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा कचरा (नियंत्रण) अधिनियम 1995 के अंतर्गत दोषी पाए गए 7 व्यापारियों से 4200 रुपये जुर्माना वसूला गया।
इस दौरान उपमण्डलाधिकारी निचार बिमला वर्मा ने भावानगर के समस्त व्यापारियों को निर्देश जारी किए कि व्यापारिक परिसर में स्पष्ट शब्दों में मूल्य सूची प्रदर्शित करना अनिवार्य है तथा कोई भी व्यापारी तय लाभांश से अधिक मूल्य न वसूलें तथा ऐसा करने पर उन पर कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी जनहित के लिए समय-समय पर इस प्रकार के निरीक्षण जारी रहेंगे।