सोलन, 08 नवंबर : ज़िला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त कृतिका कुलहरी ने बताया कि कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार या कोई अन्य संगठन या व्यक्ति मतदान के दिन 12 नवंबर, 2022 और मतदान के एक दिन पहले 11 नवम्बर, 2022 को प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित नहीं कर सकते। चुनाव के दिन विज्ञापन के प्रकाशन की प्रस्तावित तिथि से 02 दिन पहले और मतदान के दिन से 01 दिन पहले एमसीएमसी को आवेदन करना होगा।
उधर, उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी चंबा डीसी राणा ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन-2022 के लिए मतदान के एक दिन पूर्व प्रिंट मीडिया में राजनीतिक प्रचार विज्ञापन प्रकाशित करवाने के लिए उम्मीदवारों को उस विज्ञापन को जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (एमसीएमसी) से प्री- प्रमाणीकरण करवाना अनिवार्य है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि यदि कोई उम्मीदवार मतदान के दिन यानी 12 नवंबर को तथा मतदान के एक दिन पहले यानी 11 नवंबर को राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित करवाना चाहता है। वह इन दोनों दिनों के लिए इसे जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति का प्रमाण पत्र लेना होगा। उन्होंने बताया कि इस प्रमाण पत्र के लिए उम्मीदवार को दो दिन पहले आवेदन करना होगा।