धर्मशाला 07 नवम्बर : लोक अदालत के माध्यम से आम जनमानस को शीघ्र व सुलभ न्याय उपलब्ध करवाया जाता है। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण कांगड़ा की सचिव विजय लक्ष्मी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि कांगड़ा जिले में मुकदमों के त्वरित और शांतिपूर्ण निवारण के लिए 27 नवम्बर 2022 को ऑनलाईन लोक अदालतों का आयोजन जिले के सभी न्यायालयों में किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इसके तहत प्री-लिटिगेशन, एनआई एक्ट, धन वसूली के मामले, श्रम विवाद, धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण के मामले, आवश्यक सेवाओं संबंधित मामले, आपराधिक कंपाउंडेबल मामले, एमएसीटी मामले, वैवाहिक मामले, भूमि अधिग्रहण के मामले, राजस्व मामले तथा अन्य सिविल मामलों से संबंधित केस लगाये जाएंगे।
उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय लोक अदालत और ट्रैफिक चालान तथा अन्य छोटे अपराध के लिए लोक अदालत का ऑनलाइन आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि अपने मुकदमों को 27 नवम्बर 2022 की राष्ट्रीय लोक अदालत में भेजें, जिससे उनका सुलभ और शीघ्र समाधान हो सके।