लाइसेंस एवं अनुमति प्राप्त विक्रेता ही बेच सकेंगे पटाखे
चंबा,23 अक्तूबर : उपमंडल दंडाधिकारी अरुण शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि दीपावली पर्व के मद्देनजर किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचाव और जन सुरक्षा के दृष्टिगत उपमंडल चंबा के तहत पटाखों की ब्रिकी चिन्हित स्थान पर ही की जाएगी। इसके अंतर्गत विस्फोटक नियम 2008 के नियम 84 के तहत प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए गए है।
जारी आदेश के अनुसार पटाखों की ब्रिकी के लिए जिला मुख्यालय के पुलिस ग्राउंड बारगाह, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला करिया व राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पुखरी के खेल मैदान और उप तहसील धरवाला स्थित चूड़ी पुल जीरो पॉइंट ग्राउंड को चिन्हित किया गया है।
उन्होंने यह भी बताया कि लाइसेंस एवं अनुमति प्राप्त पटाखा विक्रेता ही उक्त स्थानों पर पटाखे बेच सकेंगे तथा चिन्हित स्थानों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी और इसकी अनुपालना न करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।