श्री रेणुका जी मेेले के दौरान अस़्त्र-शस्त्र को ले जाने पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध

मतदाताओं को शराब व नकदी के प्रलोभन पर रखी जाएगी कड़ी नजर

नाहन, 20 अक्तूबर :जिला दण्डाधिकारी आरके गौतम ने आगामी 3 नवम्बर से 8 नवम्बर तक आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय मेला श्री रेणुका जी के दृष्टिगत धारा 144 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति श्री रेणुका जी पुलिस स्टेशन और मेला क्षेत्र की सीमा में किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्र, घातक हथियार और विस्फोटक सामग्री आदि नहीं ले जा सकता। 

इसके अलावा श्रद्धालुओं द्वारा इस दौरान मंदिर में नारियल चढ़ाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। आदेश में कहा गया है कि श्री रेणुका जी मेला क्षेत्र की सीमा के भीतर मेले के दौरान कोई भी व्यक्ति शराब का सेवन करके कोई भी अवैध गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।

उधर, 
 जिला निर्वाचन अधिकारी आरके गौतम ने कहा कि भारतीय चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसरण में निर्वाचन व्यय निगरानी तंत्र, 2022 के संबंध में विधानसभा चुनाव -2022 के दौरान मतदाताओं को शराब और नकदी का प्रलोभन देने पर नजर रखने व इसे रोकने के लिए जिला में विधानसभा क्षेत्र-वार उड़न दस्ते और स्थिर निगरानी टीमों का गठन किया गया है। किसी प्रकार के संदेह पर उक्त टीमें ऐसे मामलों में जब्ती को प्रभावी करेंगी। 

जब्ती के बाद नकदी को सुरक्षित अभिरक्षा के लिए कोषागार में जमा किया जाएगा। उन्होंने जिला के समस्त कोषागार अधिकारियों को कार्यालय समय के बाद और अवकाश के दिनों में भी जब्त नकदी प्राप्त करने के निर्देश जारी किए हैं।


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