धर्मशाला, 01 अक्टूबर : गत दिनों में बारिश के कारण चक्की नदी के प्रवाह में वृद्धि होने के कारण चक्की ब्रिज के पिलर पी-01 व पी-02 के आसपास किए गए सुरक्षा उपायों को नुक्सान हुआ है। उपायुक्त डॉ. निपुण जिंदल ने मोटर वाहन अधिनियम, (1988 का अधिनियम संख्या 59) की धारा 117 के तहत जिसके लिए निहित शक्तियों का प्रयोग किया गया।
वहीं, जनता की सुरक्षा के हित में अगले आदेश तक चक्की ब्रिज (NH-154) पर वाहनों के यातायात के लिए सड़क को बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके।