चंबा, 19 अप्रैल : विद्युत उपमंडल चंबा न॰ -1 के अंतर्गत आने वाले विभिन्न श्रेणियों के कुल 376 उपभोक्ताओं को बिजली बिल की समय पर अदायगी न करने के कारण विद्युत आपूर्ति अस्थायी तौर पर काटने के आदेश जारी कर दिए हैं। इन उपभोक्ताओं से कुल 22,22,634 रुपये की राशि वसूली जानी है।
विभाग द्वारा पहले ही दिनांक 5 अप्रैल को डिफाल्टर उपभोक्ताओं को नोटिस जारी कर 15 दिनो के भीतर बिल जमा करवाने के लिए अपील की जा चुकी थी। अत: अब कुल 376 उपभोक्ताओं द्वारा बिजली के बिल न जमा होने के कारण विभाग को उनकी विद्युत् पूर्ति अस्थायी तौर पर काटने के आदेश जारी करने पड़े हैं।
अस्थायी तौर पर बिजली कटने के बाद विद्युत् बिल की राशि के साथ-साथ 250 रुपेय का अतिरिक्त शुल्क (reconnection charges) अदा करना पड़ेगा। कनैक्शन कटने के बाद भी कोई बिल का भुगतान नहीं करता है तो विभाग एक तय सीमा के बाद स्थायी तौर पर विद्युत् कनैक्शन काटने के आदेश जारी कर देगा और स्थायी तौर पर कनैक्शन कटने के बाद विद्युत उपभोक्ता को पहले मीटर की बकाया राशि का भुगतान करने के बाद नये सिरे से विद्युत कनैक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा।
इसके लिए लगभग चार से पाँच हजार रूपये तक का अतिरिक्त शुल्क अदा करना पड़ेगा। अत: उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि समय पर अपने बिजली के बिल की अदायगी करें ताकि उन्हे बिजली कट जाने की वजह से किसी समस्या का सामना न करना पड़े।