नाहन,13 जनवरी : जिला सिरमौर के उप-मण्डल पच्छाद स्थित अकल अकैडमी बडू साहिब व्हाइट हाउस में कोरोना संक्रमित मामले आने पर वाइट हाउस की सबसे ऊपरी मंजिल को जिला दण्डाधिकारी राम कुमार गौतम ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया है, जबकि इस भवन के तृतीय मंजिल को बफर जोन घोषित किया गया है।
आदेशानुसार इस भवन के सबसे ऊपरी मंजिल पर रहने वाले व्यक्तियों को किसी भी स्थान पर इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। आपदा की स्थिति को छोड़कर उन्हें भवन में ही रहना होगा। प्रतिबंधित क्षेत्र में सभी प्रकार की आवाजाही व सभी प्रकार के समारोह, प्रदर्शन, बैठके, जुलूस, रैली, कार्यशाला, सामुदायिक व सभी प्रकार के धार्मिक आयोजन पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा।
प्रतिबंधित क्षेत्र में सभी आवश्यक वस्तुओं की घर द्वार पर आपूर्ति सम्बंधित ग्राम पंचायत के प्रधान व उप प्रधान के सहयोग से सुनिश्चित की जाएगी। प्रतिबंधित क्षेत्र में अधिकृत व्यक्ति और वाहन के अलावा अन्य सभी व्यक्तियों और वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी।
खण्ड विकास अधिकारी, पच्छाद द्वारा माइक्रो कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में समय-समय पर सैनिटाइजेशन कराई जाएगी। यदि कोई व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उस व्यक्ति के विरुद्ध आईपीसी की धारा 269 और 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51, 54 और 56 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।