सोलन, 11 जनवरी : जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण सोलन द्वारा मंगलवार को कुनिहार विकासखंड की ग्राम पंचायत कुनिहार में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में अधिवक्ता डीसी रावत तथा अधिवक्ता दोषी नेगी ने निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में जानकारी प्रदान की।
अधिवक्ताओं ने बताया कि इस तरह के शिविरों का उद्देश्य आम लोगों को उनके अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाना एवं उन्हें विभिन्न कानूनों की जानकारी प्रदान करना है। लोगों को अवगत करवाया गया कि व्यक्ति आर्थिक तंगी के कारण न्याय से वंचित न रहे इसके लिए निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान है। इसके लिए हर न्यायालय में फ्रंट ऑफिस खोले गए हैं।
उन्होंने लोगों का आह्वान किया कि आपस में निपटने वाले मामलों को न्यायालय में लाने के स्थान पर स्वयं अथवा पंचायत स्तर पर या मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए बनाए गए मध्यस्थता केंद्र में विभिन्न मामले दोनों पक्षों के हितों को ध्यान में रखकर ही सुलझाए जाते हैं। शिविर में लोगों को मध्यस्थता, चेक बाउंस तथा मोटर वाहन अधिनियम के बारे में जानकारी प्रदान की गई। लोगों से विभिन्न प्रकार के नशों से दूर रहने का आग्रह भी किया। उन्होंने इस अवसर पर लोगों को मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों की विस्तृत जानकारी भी प्रदान की।
उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 03 लाख रुपए से कम है, भी निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। निःशुल्क कानूनी सहायता में सरकारी खर्च पर वकील उपलब्ध करवाना, पात्र व्यक्ति को वकीलों के पैनल में से वकील चुनने की सुविधा देना, न्याय शुल्क देना, टाईपिंग और याचिकाओं तथा दस्तावेजों को तैयार करने में होने वाले खर्च उठाना जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इसके अलावा गवाहों को बुलाने पर होने वाला खर्च, मुकद्दमों से सम्बन्धित अन्य खर्च देना तथा निःशुल्क कानूनी सेवा में किसी मुकदमे में कानूनी सलाह प्राप्त करना शामिल है।